नजरिया न्यूज। भरगामा।
बीडीओ शशिभूषण सुमन की अध्यक्षता मे
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की विस्तृत जानकारी देने प्रखंड के मुखिया के साथ गुरुवार को सभागार भवन में बैठक आयोजित की गई। जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना’ के तहत राज्य में 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले पात्र व्यक्तियों को लाभ को लेकर जानकारी साझा किया गया।
बैठक में देवेंद्र कुमार उद्योग विस्तारक पदाधिकारी, गंगेश कुमार सिंह प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, राजेश कुमार स्वच्छता समन्वयक, सौरभ कुमार कार्यपालक सहायक, यशी कर्ण कार्यपालक सहायक, नवीन कुमार कार्यपालक सहायक मौजूद थे।
प्रमुख बिंदु :- पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत पात्र लोगों को सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए का ऋण 5 प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में पात्र व्यक्तियों को एक लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। जिसकी अवधि 30 माह की होगी।
हितग्राहियों को कौशल सत्यापन के बाद 5 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण तथा 15 दिन या उससे अधिक उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में 500 रुपए का दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है। टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रुपए का अनुदान देने की सुविधा है।
इस योजना के अंतर्गत 18 क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। इनमें राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, बढ़ई, लोहार, सुनार, अस्त्रकार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची/जूता बनाने वाला कारीगर, नाव निर्माता, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाला, गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, फिशिंग नेट निर्माता शामिल हैं।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति चॉइस सेंटर के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है। इसके लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण एवं राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। 
बीडीओ शशिभूषण सुमन ने कहा इस योजना का लाभ लेने के लिए आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। स्वरोजगार/व्यवसाय विकास योजनाओं के तहत हितग्राही ने पिछले 5 वर्ष में किसी भी शासकीय योजना अंतर्गत ऋण न लिया हो। योजना के तहत परिवार का एक ही सदस्य पात्र होगा। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। पात्र लोगों के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण एवं राशन कार्ड की आवश्यकता होगी।
18 वर्ष अधिक आयु वाले व्यक्ति ही योजना के पात्र :-
इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। स्वरोजगार/व्यवसाय विकास योजनाओं के तहत पिछले 5 वर्ष में किसी भी शासकीय योजना के अंतर्गत ऋण न लिया हो। योजना के तहत परिवार का एक ही सदस्य पात्र होगा। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए राज्य के प्रत्येक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में कार्यालय मे समय पर संपर्क किया जा सकता है।
मौके पर कुशमौल मुखिया भागवत दास ,शंकरपुर पंचायत मुखिया उमेेश यादव, जयनगर सच्चिदानंद सिंह, सिरसिया हनुमानगंज उर्मिला देवी, रघुनाथपुर उत्तर ऐश्वर्या राज, रघुनाथपुर दक्षिण मुन्ना यादव, हरिपुर कला अरुण यादव , खुटहा उदय शंकर राम, वीरनगर पूरब मोहम्मद अबुल कलाम,बिषहरिया मुखिया रुकसाना प्रवीण, पैकपार मुखिया धनंजय सिंह उर्फ भंटू,मुखिया प्रतिनिधी रामकुमार साह,
लड्डू यादव,रविन्द्र यादव, मौजूद थे।






















