नजरिया न्यूज़। विवेक प्रकाश (अधिवक्ता सह पत्रकार) अररिया। न्यायमण्डल के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विकास कुमार ने आर्म्स बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी इम्तियाज आलम को 03 साल की सज़ा सुनाई है।। यह आदेश जीआर 66/2018 मे सुनाया गया है।
आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा विभिन्न धाराओं में 05-05 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सज़ा पाने वाला अररिया जिले के बांसवाड़ी के 34 वर्षीय इम्तियाज आलम पिता नोमान है। सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (एसडीपीओ) इमरान अहमद ने बताया कि 08 जनवरी 2018 को ग्राम बकरा शब्बीर शाह के मजार के मौके पर आरोपी के कमर के बायें तरफ जैकेट मे ढका जीन्स पैन्ट के पॉकेट मे खोसा एक लोडेड देशी कट्टा बरामद हुआ था। वचाव पक्ष से नोशाद अख्तर थे।















