नज़रिया न्यूज़ (विवेक प्रकाश, अधिवक्ता सह पत्रकार), अररिया।
11 वर्ष पूर्व लात मुक्का से मारपीट कर गाली गलौज कर अपमानित करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमण्डल अररिया के सेकेण्ड क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार की अदालत ने सभी सातों आरोपियों को भरी अदालत में कान पकड़वा कर डॉट फटकार लगाते हुए हिदायत देते हुए छोड़ने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश जीआर 3097/13 अररिया थाना कांड संख्या 564/13 मे दिया गया है।
जानकारी देते हुए अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी राजेश कुमार राम ने बताया कि अररिया जिले के बनगामा गांव स्थित वार्ड 07 के रहनेवाले मो सेराज पिता स्व मो अकाल को 24 दिसंबर 2013 को उसके खेत पर घेर कर ग्रामीण क्रमशः टुनटुन मंडल उर्फ पंकज कुमार विश्वास, मनोज मंडल, मो सज्जाक, मो मुस्तकीम, बीबी खातून, मो अफाक व मो इस्माईल ने मिलकर लात मुक्का से मारपीट किया था तथा गाली गलौज कर अपमानित किया था।
इस मामले में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया है।
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (एसडीपीओ) राजेश कुमार राम ने बताया कि कोर्ट में आईओ द्वारा आरोप पत्र 15 जनवरी 2014 को समर्पित किया गया था।
इसके बाद न्यायलय के न्यायधीश ने 28 मार्च 2014 को संज्ञान लिये थे।
वचाब पक्ष से अधिवक्ता देव नंदन यादव थे पहली गलती मानते हुए डॉट फटकार कर छोड़ने की गुहार लगायी थी।






















