नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश) अररिया।
छोटे छोटे बच्चो का अनैतिक ब्यापार करने का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमण्डल के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने जोकीहाट थाना क्षेत्र के धापी गांव का रहनेवाला मो जुबैर आलम व अलीम मस्तान को 06-06 साल की सज़ा सुनाई है।
दोनो आरोपियों को कारावास की सज़ा के अलावा आर्थिक दंड के रूप में 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपियों को 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है।
यह सजा एसटी 336/2021 मे सुनाया गया है।
सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी ने बताया कि घटना 16 मार्च 2019 को दिन के सवा 12 बजे दिन की है।
भारत नेपाल सीमा के स्तम्भ संख्या 158/43 के पास मकई खेत होकर नेपाल से आरोपी अलीम मस्तान 05 बच्चो को लेकर अपने सहयोगी जुबैर आलम के साथ भारत में प्रवेश कर रहे थे।
बच्चो के चिल्लाने पर एसएसबी के जवान घटना स्थल पर पहुचे तो दोनो आरोपी बच्चो को छोड़कर भागने लगे।
एसएसबी जवानों ने खदेड़ कर दोनो को पकड़ लिया था।
इस मामले को लेकर एसएसबी सोनापुर के सहायक उपनिरीक्षक जगदीश सिंह के लिखित आवेदन पर सिकटी थाना में कांड संख्या 33/2019 दर्ज किया गया था।
कोर्ट में आरोपी अलीम मस्तान की ओर से डीएलएसए के पैनल अधिवक्ता विनीत प्रकाश व आरोपी मो जुबैर आलम की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा था।
सज़ा मे बिताये अवधि को सज़ा मे समायोजित करने का आदेश जारी किया गया है।






















