नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।
व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे सह उत्पाद न्यायालय-02 के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने बिहार में प्रतिबंधित कोडिंनयुक्त कफ सिरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के वार्ड 08 स्थित पुरानी जोगबनी का रहनेवाला 26 वर्षीय मो गुलाब पिता मो कलीम को 06 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
आरोपी तस्कर को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माने की राशि जमा होने होने पर आरोपी को 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई गई हैं।
यह सजा स्पेशल 2870/2023 मे सुनाया गया है।
उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक रामानंद मंडल ने बताया कि 17 मई 2023 के करीब साढ़े 09 बजे पूर्वाह्न मे पुरानी जोगबनी वार्ड नंबर 02 मे आरोपी अपने घर के सामने पक्की सड़क पर अपने सर पर प्रतिबंधित कफ सिरप कुल 320 बोतल प्रत्येक 100 एमएल कुल मात्रा 32 लीटर एक बोड़ा मे ले जा रहे थे।
कोर्ट में बचाव पक्ष से अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी।






















