नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश) अररिया।
न्यायमण्डल के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने शुक्रवार को ढाई वर्ष पूर्व नाबालिक बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने का मामला प्रमाणित होने पर 23 वर्षीय ललित पासवान पिता परमानंद पासवान घूरना वार्ड-10 को 03 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।
घटना के संबंध में सरकार की ओर से पॉक्सो के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि 07 अप्रैल 2022 की शाम 04 बजे पीड़िता अपने घर से पश्चिम मकई खेत में घास काटने गई थी।
तब पहले से घात लगाए आरोपी ने उसे पीछे से पकड़ कर जमीन पर पटक कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना करने की कोशिश करने लगे।
पीड़िता के चिल्लाने पर तभी उस क्षेत्र मे मौजूद ग्रामीणों ने आकर पीड़िता को बचाया था।
घटना को लेकर पीड़िता के द्वारा नरपतगंज (घूरना) थाना कांड संख्या 148/22 दर्ज किया गया था।





















