नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।
व्यवहार न्यायलय अररिया के एडीजे सह उत्पाद के विशेष न्यायाधीश-02 संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने एक वर्ष पूर्व अवैध कफ सिरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जोकीहाट के भगवानपुर वार्ड 01 का रहनेवाला 33 वर्षीय मो राशिद पिता मो बिज्जल उर्फ वारिस को को 05 साल का सश्रम करावास की सज़ा सुनाई है।
कफ सिरप तस्कर को कारावास की सज़ा के अलावा विभिन्न धाराओं में कुल 01 लाख 10 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वही, जुर्माना की राशि जमा नहीं होने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया।
इस संबंध में सरकार की ओर से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक रामानन्द मंडल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जोकीहाट के पुलिस पदाधिकारी को जानकारी मिली कि भगवान पुर गांव के रहनेवाले बिज्ज्ल मियां के घर से अवैध शराब अथवा कफ सिरप का खेप कही अन्यत्र पहचाने की तैयारी की जा रही हैं।
गुप्त सूचना के आधार पर जोकीहाट के पुलिस पदाधिकारी द्वारा 17 सितंबर 2023 के करीब साढ़े 03 बजे दिन में जोकीहाट के भगवानपुर गांव स्थित बिज्जल उर्फ वारिस के घर पर गहन छापेमारी की गई।
छापेमारी के क्रम में बिज्जल के आंगन में खड़ी दो मोटरसाइकिल पर बंधे बोरी की तलाशी ली गई तो एक बोरे मे 140 बोतल प्रत्येक 100 एमएल व दूसरे बोरी मे 160 बोतल प्रत्येक 100 एमएल कोडिनयुक्त कफ सिरप बरामद किया गया।
जब्त मोटरसाइकिल व कफ सिरप की जब्ती सूची तैयार कर गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।
इसके बाद जोकीहाट थाना कांड संख्या 440/2023 दर्ज किया गया।
इधर, कोर्ट में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।
गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार दिया।
बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो हारून राशिद ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी।






















