नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।
व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार की अदालत ने आर्म्स बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर कुर्साकांटा रजौला का रहनेवाला 32 वर्षीय आनंद ठाकुर पिता ईश्वर ठाकुर व रानीगंज के जगता खरसाहि का रहनेवाला 38 वर्षीय मनीष कुमार महतो पिता विशेश्वर महतो को 03-03 साल की सज़ा सुनाई है।
दोनो आरोपियों को कारावास की सज़ा के अलावा जुर्माना के रूप में विभिन्न धाराओं मे आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

यह सजा जीआर 2082/2021 मे सुनाया गया है।
इस संबंध में अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (एसडीपीओ) इमरान अहमद ने बताया कि 10 अगस्त 2021 के 03 बजकर 10 मिनेट को जिले के फारबिसगंज अनुमंडल के सुभाष चौक में दोनो आरोपियों के पास से सरकारी सेवक द्वारा एक देशी लोडेड पिस्तौल गोली सहित बरामद किया गया।
सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (एसडीपीओ) इमरान अहमद ने अधिक से अधिक सज़ा देने की अपील की।
जबकि वचाव पक्ष से अधिवक्ता मोजाहिद हुसैन, अमर कुमार, मृत्युंजय कुमार सिन्हा व महेश चौपाल ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी।





















