नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।
व्यवहार न्यायलय अररिया के एडीजे सह उत्पाद के विशेष न्यायाधीश-01 राजीव रंजन सिंह की अदालत ने 05 माह पूर्व 612 लीटर अंग्रेजी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर दो सहोदर भाइयों को 05-05 साल का सश्रम करावास की सज़ा सुनाई है।
दोनो तस्कर भाइयों को कारावास की सज़ा के अलावा 02-02 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
वही, जुर्माना की राशि जमा नहीं होने पर 06-06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है।
सज़ा पाने वाला दार्जिलिंग (वेस्ट बंगाल) जिले के प्रधान नगर गुरूम बस्ती वार्ड 03 का रहनेवाला 20 वर्षिय नीतीश सिंह पिता इंदल उर्फ इंदल सिंह व 23 वर्षीय राजा सिंह पिता इंदल उर्फ इंदल सिंह है।
दोनो खास सहोदर भाई है।
इस संबंध में सरकार की ओर से उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक संजय मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बैरगाछी के पुलिस पदाधिकारी को जानकारी मिली कि दार्जिलिंग की ओर से तस्कर शराब का खेप लेकर आ रहे हैं।
गुप्त सूचना के आधार पर बैरगाछी के पुलिस पदाधिकारी द्वारा 20 अप्रैल 2024 के करीब साढ़े 03 बजे अपराह्न को अज़मतपुर राइस मिल के पास एनएच 327ई पर वाहन जांच करने लगे।
वाहन जांच के दौरान पुलिस ने पिकअप का विधिवत तलाशी लिया।
तलाशी के क्रम में पिकअप वाहन से अंग्रेजी शराब मैकडॉवल नंबर 01 नामक 68 कार्टून कुल 1632 बोतल कुल मात्रा 612 लीटर शराब बरामद किया गया।
बरामद शराब व पिकअप का जब्ती सूची तैयार कर दोनो तस्करों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।
इसके बाद थानाप्रभारी के निर्देश पर बैरगाछी मे तैनात तत्कालीन सअनि परमेश्वर सिंह के लिखित आवेदन पर दोनो तस्करों के विरुद्ध बैरगाछी थाना कांड संख्या 14/2024 दिनांक 20 अप्रैल 2024 को दर्ज किया गया।
इधर, कोर्ट में केस आइओ द्वारा 19 जून 2024 को चार्जसीट समर्पित किया।
चार्जसीट के बाद न्यायालय के न्यायधीश श्री सिंह ने दोनो आरोपियों के विरुद्ध 29 जून 2024 को संज्ञान लिया गया।
18 जुलाई 2024 को चार्जफ्रेम के बिन्दु पर दोनो आरोपियों ने अपने आप को निर्दोष बताया।
इधर, कोर्ट में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।
गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री सिंह ने दोनो आरोपियों को दोषी करार दिया।
बचाव पक्ष से अधिवक्ता अवनीश मिश्रा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी।






















