नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।
न्यायमण्डल के सीजेएम अमरेन्द्र प्रसाद ने आर्म्स बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के खाबदह वार्ड 17 का रहनेवाला 46 वर्षीय मो आज़म पिता स्वर्गीय जियाउर मिस्त्री को 03 साल की सज़ा सुनाई गई हैं।
आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा विभिन्न धाराओं में कुल 8000/- रुपये जुर्माना लगाया गया है।
यह सजा जीआर 1664/2022 मे सुनाया गया है।
सरकार की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 31 मई 2022 तलाशी के क्रम मे जांघि लाल चौक से बेलसंडी जाने वाली पक्की सड़क पर कोचगामा बरेब बांध कलवर्ट के पास मोटरसाइकिल के साथ पुलिस द्वारा आरोपी को शक के आधार पर रोका गया था।
उसकी तलाशी लिया गया, तो आरोपी के कमर के बाया तरफ फुलपैंट मे खोसकर रखा हुआ एक लोडेड लोहे का देशी कट्टा, बैरल मे लोडेड एक जिंदा कारतूस एवं दाहिना पॉकेट से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ था।
पूछने पर मोटरसाइकिल एवं कट्टा लगा कारतूस का कोई वैध कागजात नही दिखाया गया।
वचाव पक्ष से अधिवक्ता नैरुजज्मा न्यायालय मे मौजूद होकर कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाये थे।





















