नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।
राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर के पीठ संख्या-07 मे प्रतिनियुक्त फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विकास कुमार व गैर न्यायिक अधिवक्ता सदस्य भूपेंद्र प्रसाद यादव की एकजुटता ने भैस चरी के 30 साल पुराने मामले मे समझौता करवाया।
समझौता उपरांत वाद को आपसी सहमति से समाप्त किया गया।
बताया जाता है कि फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विकास कुमार के न्यायालय में लंबित एसजीआर 1308/97 मे सूचक महलगांव बधुवा निवासी मनोज यादव ने गांव के ही राजेंद्र यादव, रंजीत यादव व अन्य लोगों पर घटना तिथि 25 जुलाई 1997 को भैस से पटवा खेत चरी करने पर केस दर्ज किया था।
इस मामले में राष्ट्रीय लोक अदालत के पटल पर दोनो पक्ष उपस्थित होकर सुलह समझौता करा लिये है. दोनो पक्ष गला मिलकर आपस मे मिठाईयां बांटी।