– पति ने रस्सी से खींचकर तेज़ हथियार से पत्नी की हत्या कर दिया था
नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।
स्पीडी ट्रॉयल के तहत हत्या के एक गम्भीर मामले में शुक्रवार को भरी अदालत में व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-01 न्यायालय के न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी पति की सज़ा मुकर्रर की हैं।
न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी ने आरोपी पति के द्वारा लगभग 01 वर्ष पूर्व अपनी पत्नी को गला मे रस्सी लगाकर खिंचते हुए तेज हथियार से मारपीट कर हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर उम्रकैद की सज़ा दी है।
आरोपी पति को उम्रकैद की सज़ा के अलावा 25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है।
जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है।
आरोपी पति 30 वर्षीय जीवछ कुमार मंडल पिता बदरी मंडल जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भट्टाबाड़ी गांव के वार्ड 09 का रहनेवाला है।
सरकार की ओर से एपीपी राजा नंद पासवान के बचाव पक्ष के अधिवक्ता शैलेश भारती थे।





















