- निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित वाहन चालकों से 5 हजार रुपए जुर्माना वसूल करने का निर्णय।
बार बार बस चालकों को बाजार में सड़क पर बस नहीं लगाने के लिए मना करने के बाबजूद वे मानने के लिए तैयार नहीं 
कुशेश्वरस्थान/दरभंगा :
कुशेश्वरस्थान पूर्वी नगर पंचायत प्रशासन पहली जुलाई से सभी भारी वाहनों को बाजार में प्रवेश पर नो एंट्री करने का आदेश दिया है। निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित वाहन चालकों से 5 हजार रुपए जुर्माना वसूल करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में माइनिंग कर वाहन चालकों को असमा पुल और धोबलिया पुल से आगे वाहन नहीं ले जाने का आदेश जारी किया है। मालूम हो कुशेश्वरस्थान बाजार में स्थानीय व्यवसायियों ने अपने अपने दुकान के सामने सड़क को अवैध कब्जा कर दुकान सजा लेता है। वहीं मुख्य सड़क पर पुरानी प्रखंड कार्यालय के सामने बस एवं टेम्पो चालक अवैध बस पड़ाव बना कर घंटों सवारी के इंतजार में अपने बस को खड़ा रखते हैं।
जिससे बाजार में जाम की समस्या से लोगों को रोज दो चार होना पड़ता है। खासकर रविवार और सोमवार को कुशेश्वरस्थान शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। बार बार बस चालकों को बाजार में सड़क पर बस नहीं लगाने के लिए मना करने के बाबजूद वे मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसी तरह व्यवसायियों ने भी सड़क किनारे दुकान लगाना बंद नहीं कर रहे हैं। जिससे बाजार में जाम की समस्या बनी रहती है। जाम की समस्या से लोगों को राहत देने के लिए पिछले दिनों नगर पंचायत के बोर्ड की स्थाई समिति की बैठक में सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ साथ एक जुलाई से सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बाजार में सभी भारी वाहनों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था।
जिसके आलोक में नगर पंचायत के कार्यपालक सह पूर्वी सीओ गोपाल पासवान ने पहली जुलाई से सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सभी भारी वाहनों को बाजार में नो एंट्री का फरमान जारी किया है। आदेश का उलंघन करने वाले वाहन चालकों से 5 हजार रुपए जुर्माना वसूले जाएंगे।























