आदित्य दत्ता नजरिया न्यूज़ रानीगंज
रानीगंज थाना में लकड़ी लोड जप्त ट्रेक्टर मामलें में सोमवार को सीआई ने सीओ को जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया है। जिसमें में बताया है कि बीते 04फरवरी को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रखण्ड परिसर में लगाये गये पेड़ों का कटाव किया गया।जिसे सूचना प्राप्त होते ही रानीगंज पुलिस द्वारा लकड़ी लदे ट्रैक्टर वाहन को जप्त कर लिया।जिसे सुरक्षित ढंग से लकड़ी को थाना में रखा गया है।जिसके आलोक में अंचलाधिकारी रानीगंज द्वारा भूमि से सम्बंधित कागजात के जाँच के सम्बंध में अँचल के ज्ञापाक 2261 दिनांक05फरवरी2024 द्वारा पत्र प्राप्त हुआ।जिसके आलोक में जमाबन्दी पंजी 2 की जांचोपरांत पाया गया कि प्रखण्ड सह अँचल कार्यालय रानीगंज के नाम से जमाबन्दी संख्या 4776 पर पूर्व से जमाबन्दी कायम है।जिसमें खेसरा संख्या2476,रकवा 1.09ए एवं खेसरा संख्या2475पर रकवा 1.09ए भूमि अंकित है।प्रखण्ड सह अँचल कार्यालय रानीगंज की जमाबंदी की छायाप्रति संग्लन है।
जबकि मूल जमाबन्दी खाता संख्या 217 नकछेदी मियाँ पिता जीतन मियाँ के नाम से जमाबंदी पाया गया।जिसकी छाया प्रति संग्लन है।चूंकि काटा गया लकड़ी पूर्व से ही प्रखण्ड सह अँचल कार्यालय रानीगंज के अधीन में है।बिना किसी सूचना परमिशन से ही लकड़ी का कटाव किया गया है।लकड़ी का उठाव करते हुए वाहन व जप्ती के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही किया जा सकता है।जहाँ तक भू-स्वामित्व का मामला है।अँचल अधिकारी कागजात का स्वयं अवलोकन कर आवश्यक कार्यवाही कर सकतें हैं।इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि वृक्ष का कटाव किया गया है।जिसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।
किया है मामला………
रानीगंज अंचल की जमीन पर हरे भरे वृक्ष की कटाई मामलें में 04फरवरी को उपप्रमुख कलानंद सिंह के सूचना पर ट्रैक्टर व लकड़ी को रानीगंज पुलिस ने जप्त कर थाना लाया था।एकराम उस्मान द्वारा उक्त जमीन को अपना जमीन बताकर वृक्ष की कटाई की बात का दावा करने पर रानीगंज थानाध्यक्ष संजय कुमार ने अंचलाधिकारी को आवेदन देकर जाँच प्रतिवेदन मांगा था।नर्वितमान अंचलाधिकारी चेतना कुमारी ने सीआई को जाँच कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का पत्र जारी किया था।जाँच प्रतिवेदन में देरी होने के कारण रानीगंज थाना से जप्त ट्रैक्टर को जिम्मेनामा पर ट्रैक्टर को छोड़ दिया गया।जिसमें थानाध्यक्ष संजय कुमार ने कहा था कि जाँच प्रतिवेदन आने पर आगे की कार्यवाही किया जायेगा।
इस मामलें में कलानंद सिंह ने जमीन सम्बंधित कागजात दिखाते हुए कहा कि 11अगस्त1958 को एल.ए. ओ.पूर्णिया द्वारा 02 एकड़ 35डिसमिल जमीन अधिग्रहण किया।जिसका नगच्छेदी मियां को करीब 962 रुपया प्राप्त किया।अब उस भूमि को उनके पोते एकराम उस्मान करीब 20 लोगो को जमीन बिक्री किया है।
नगच्छेदी मियां के पोता एकराम उस्मान ने इस जमीन पर अपना मालिकाना हक बताते हुए कहा कि उसी समय जमीन अधिग्रहण की राशि962रूपये वापस कर दिया गया था।न्यायालय से भी डिग्री हमें प्राप्त है।
फोटो कैप्शन – उप प्रमुख कलानंद सिंह उर्फ कैलू सिंह





















