- कोर्ट ने जुर्माने की राशि का 90 प्रतिशत मृतक के आश्रितों को देने का आदेश
- 15 अगस्त 2023 को एस एच 88 उजियारपुर थाना के शाहवाजपुर हनुमान मंदिर के समीप अपराधियों ने मारी गोली
समस्तीपुर/दलसिंहसराय (राज कुमार सिंह)
सिविल कोर्ट के जिला एंव अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने बृहस्पतिवार को चर्चित दारोगा हत्यारोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ एक एक लाख रुपये जुर्माना दिया। एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया की बिहार के समस्तीपुर जिलान्तर्गत उजियारपुर थाने के शाहवाजपुर हनुमान मंदिर के समीप एस एच 88 मुख्य सड़क किनारे 15 अगस्त 2023 की अहले सुबह 2:50 बजे में मोहनपुर थानाध्यक्ष नन्द किशोर यादव पुलिस बल के साथ पटोरी मोहनपुर थाना कांड संख्या 517/2023 दिनांक 11.08.2023 में भैंस चोर गिरोह के अप्राथमिकी अभियुक्त नालंदा जिलान्तर्गत कटाय परशुराम थाने के आरहापार के उमेश गोप के पुत्र मेघू प्रसाद वो अमित प्रसाद की पकड़ने हेतु छापेमारी के क्रम में अभियुक्त मेघू प्रसाद का मोबाईल नंबर का लोकेशन उजियारपुर के शहवाजपुर बतायागया। इसी बीच एस एच ओ नन्द किशोर यादव ने पुलिस बल के साथ जब घटना स्थल पर पहुंचा तो हनुमान मंदिर के समीप एस एच 88 किनारे डी सी एम ट्रक एंव एक पिकअप लगा हुआ था और अगल बगल में तीन व्यक्ति खड़ा था 10-12 लोग इधर उधर थे जो पुलिस को देखते हीं भागने का प्रयास किया। जिसमे से एक अपराधी को एस एच ओ नन्द किशोर यादव ने कसके पकड़ लिये इसी बीच अन्य अपराधियों ने उसे छुराने के लिए नन्द किशोर यादव को घेर लिया और पिस्टल से उनके सिर में गोली मार दिया। अन्य अपराधियों ने भी लाठी डंडे से जानलेवा प्रहार किया और ट्रक पर सवार होकर फरार हो गये। वहीं पिकअप छूट गया पिकअप के सीट पर अपराधियों का मोबाईल, एंव चप्पल, गमछा समेत घटना स्थल से फायर खोखा, जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। वहीं तत्काल इसकी सुचना वरीय अधिकारीयों समेत उजियारपुर, हलई थाना को दी गई।वहीं गंभीर रूप से जख्मी दारोगा नन्द किशोर यादव को इलाज हेतु अनुमंडल अस्पताल दलसिंहसराय में भर्ती कराया गया जहां से चिंताजनक स्थिति में निजी अस्पताल बेगूसराय ले जाया गया फिर वहाँ से आई जी आई एम एस पटना भर्ती कराया गया जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर मोहनपुर थाना में पदस्थापित दारोगा रंजीत कुमार शर्मा के बयान पर उजियारपुर थाना कांड संख्या 306/2023 धारा -302,307,353,323/34 भादवी तथा 25(1-बी )ए, 26,27/35 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। दोनों पक्षो के दलील सुनने के वाद सुनवाई के दौरान कोर्ट ने धारा 105 बी एन एस के तहत दोष-सिद्ध अभियुक्त 1. मेघु प्रसाद 2. अमित प्रसाद उर्फ अमित कुमार 3. पिंटु यादव उर्फ पिंटु गोप एवं 4. रवि कुमार को धारा 105 भा० द० वि० के अंतर्गत प्रत्येक को दस वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को एक लाख रुपया मात्र का अर्थदंड अधिरोपित किया गया तथा धारा-25(1-बी ) ए आर्म्स एक्ट 1959 के तहत प्रत्येक को तीन वर्ष सश्रम करावास एवं पचास हजार रुपया मात्र का अर्थदंड अधिरोपित किया गया एवं अंतर्गत धारा- 26 आर्म्स एक्ट 1959 के तहत प्रत्येक को तीन वर्ष सश्रम करावास एवं पचास हजार रुपया मात्र का अर्थदंड अधिरोपित किया गया ।
वहीं अभियुक्त 1. अनुज प्रसाद 2. रहीश कुमार 3.
धनंजय यादव 4. विकास कुमार 5. विपिन कुमार को धारा 55 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रत्येक को सात वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को पचहत्तर हजार रुपया मात्र का अर्थदंड अधिरोपित किया गया
वहीं कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि दोषसिद्ध अभियुक्त जुर्माना की राशि अदा नहीं करते हैं तो अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही इसके अलावा धारा 357 द० प्र० स० के आलोक में जुर्माने की कुल राशि का 90 प्रतिशत मृतक के आश्रित को प्रदान करने का संबंधितों को निर्देशित किया गया।






















