बीरेंद्र पांडेय, शिक्षा संवाददाता, 26अक्टूबर, बिहार।
जिला पदाधिकारी किशनगंज की अध्यक्षता में अनु. जाति एवं अनु.जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 एवं नियम 1995 (समय-समय पर यथा संशोचित) के तहत जिला स्तरीय सतर्कत्ता एवं अनुश्रवण समिति की तृतीय बैठक हुई। विगत बैठक से अबतक दर्ज कुल 22 मामला प्राप्त हुए है।
जिसमें से कुल 38 लामुक के बीच 32.30 लाख एक सौ रूपये मुआवजा राशि का भुगतान का अनुमोदन किया गया। बैठक में विधायक 54 किशनगंज इजहारूल हुसैन, पुलिस अधीक्षक, किशनगंज, अपर समाहर्ता, किशनगंज, थाना प्रभारी अनु. जाति एवं अनु. जनजाति, किशनगंज, विशेष लोक अभियोजक, किशनगंज, जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज, अधिवक्ता इन्द्रदेव पासवान, राहत संस्था की सचिव श्रीमती फरजाना बेगम, श्रीमती नमिता हासदा पदाधिकारी/सदस्यगण उपस्थित हुए।
उक्त बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज को निर्देशित किया गया कि अनु. जाति एवं अनु. जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के पीड़ितों को नियमानुसार मुआवजा राशि का भुगतान अविलंब किया जाय।





















