नज़रिया न्यूज (विकास प्रकाश), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के एडीजे-02 न्यायालय के न्यायधीश संजय कुमार रॉय की अदालत ने जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के करोहबना गांव का रहनेवाला 65 वर्षीय शहाबुद्दीन उर्फ सोहेल, 53 वर्षीय माजिद व 44 वर्षीय वारिस को 03-03 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है।
वही साक्ष्य के अभाव में 48 वर्षीय मुमताज, 63 वर्षीय हेमायून, 51 वर्षीय असलम व 55 वर्षीय साजिद को दोषमुक्त कर दिया गया है।
यह सजा एसटी 149/2008 मे सुनाया गया है।
सरकार की ओर से एपीपी अब्दुल मन्नान ने बताया कि घटना 23 मई 2005 को 09 बजे दिन की है।
सभी तीनो आरोपी करोहबना गांव मे नाजायज मजमा बनाकर घेर कर लाठी, दबिया, फरसा एवं लप्पड़ थप्पड़ से सूचक मो अयूब एवं उसके भाई मो एखलाक व मो खालिक व एखलाक की पत्नी इमरत जहाँ को मारपीट कर जख्मी कर दिये थे तथा घर से बक्सा, जेबर एवं 06 हज़ार रुपये लेकर भाग गए थे।
घटना को लेकर मो अयूब ने 07 लोगो को आरोपित करते हुए जोकीहाट थाना कांड संख्या 42/2005 दिनांक 27 मई 2005 को दर्ज करवाया था।
कोर्ट में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।
गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायलय के न्यायधीश श्री रॉय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया. वही 04 लोगो को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया।
बचाव पक्ष से अधिवक्ता साबिर आलम थे।






















