नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।
आर्म्स बरामदगी मामले में न्यायमण्डल के फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विकास कुमार ने एक आरोपी को 02 सश्रम कारावास की सज़ा दी है।
आरोपी को इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा जीआर 2048/2019 मे सुनाया गया है।
जानकारी देते हुए सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (एसडीपीओ) इमरान अहमद ने बताया कि घटना 13 जून 2019 के सवा 10 बजे दिन की है। जोकीहाट प्रखंड के महलगांव थाना क्षेत्र के जोगिंदर गांव के रहनेवाले स्वर्गीय यासीन के पुत्र मो तबरेज के दरवाजे पर आरोपी अनाधिकार प्रवेश कर गाली गलौज देने लगा। तथा सरेआम कमर में खोसा हुआ अवैध आग्नेयास्त्र निकाल कर धमकी देने लगा।
ग्रामीणों के सहयोग से आरोपी के पास से आग्नेयास्त्र व गोली बरामद किया गया।
इस घटना को लेकर मो तबरेज ने आरोपी के विरुद्ध महलगांव थाना में आवेदन पत्र लिखकर दिया।
जहां जोकीहाट (महलगांव) थाना कांड संख्या 242/2019 दर्ज किया गया था।





















