समस्तीपुर/दलसिंहसराय
थाना क्षेत्र के केवटा निवासी वर्तमान जिला परिषद क्षेत्र संख्या 26 के सदस्य हेमलता कुमारी के मोबाइल फोन पर कतिपय लोगों के द्वारा अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दर्ज प्राथमिकी मे जिला परिषद सदस्य हेमलता कुमारी ने थाने में आवेदन देते हुए बताया की गत 27 मई सोमवार को पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रखंड के पंचायत समिति परिसर में एक बैठक में आने के लिए बुलाया गया था।जहां मैं अपनी कुछ आवश्यक कार्य होने को लेकर नहीं जा सकी थी।इसी कारण को लेकर सलखंनी पंचायत के सुधीर कुशवाहा एवं एक अन्य ने फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए मुझे क्षेत्र में आने पर सेल्फस की दवा खिलाकर जान मारने की धमकी दी गई।जिसकी लिखित सूचना थाने सहित सभी वरीय अधिकारियों को दिया है।
जिला परिषद हेमलता कुमारी
बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के एक गांव से गत वर्ष 27 मई 2023 को गायब एक नाबालिग लड़की की बरामदगी एक वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं हो सकी थी।इसी दौरान सलखंनी निवासी स्व अजित महतो की पत्नी उषा देवी ने पटना हाईकोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई करते हुए पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस संदीप कुमार ने मौखिक आदेश जारी कर समस्तीपुर एसपी को गायब लड़की को बरामद करने एवं रिपोर्ट फाइल करने का आदेश देते हुए कहा कि लड़की बरामद नहीं होने की स्थिति में कोर्ट की अगली सुनवाई की तिथि आगामी 18 जुलाई को एसपी स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का आदेश दिया है। एस एच ओ ने बताया की इसी क्रम में एसपी के निर्देशानुसार थाने की पुलिस ने गायब लड़की की बरामदगी को लेकर पंचायत के लोगों से आसूचना संग्रह में जुटी है।
इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष राकेश कुमार रंजन ने बताया कि जिला परिषद हेमलता कुमारी के द्वारा आवेदन दिया गया है।मामला दर्ज कर पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है।





















