एनडीपीएस मामले में दोषी को 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना
नजरिया न्यूज़,अररिया।
अररिया पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त साक्ष्यों एवं न्यायालय में समय पर समर्पित चार्जशीट के आधार पर एनडीपीएस (मादक पदार्थ) से जुड़े एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले को नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
रविवार को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ, अररिया ने अररिया थाना कांड संख्या-921/23, दिनांक 14 सितंबर 2023 से संबंधित मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त रंजीत राय, पिता मुरली राय, निवासी नगरगामा वार्ड संख्या-10, थाना फतेहपुर, जिला वैशाली को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20(b)(ii)(c) के तहत दोषी पाया।
न्यायालय ने दोषसिद्धि के बाद अभियुक्त को 14 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि यदि अभियुक्त जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार मिश्रा ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा। वहीं अररिया पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य एवं प्रस्तुत की गई चार्जशीट को न्यायालय ने महत्वपूर्ण माना, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। न्यायालय के इस फैसले से यह स्पष्ट संदेश गया है कि नशीले पदार्थों की तस्करी एवं अवैध कारोबार में शामिल अपराधियों के विरुद्ध कानून पूरी कठोरता के साथ कार्रवाई करेगा।



















