नजरिया न्यूज़, पलासी/अररिया। संजय ठाकुर।
अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक किराना दुकानदार को 4.800 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गांजा के अलावा तौलने में प्रयुक्त लोहे का तराजू और विभिन्न वजन के बाट भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ब्रह्मकुंबा पंचायत के वार्ड संख्या-05 निवासी 58 वर्षीय भोलाई मंडल, पिता स्वर्गीय सुधन लाल मंडल के रूप में हुई है।
थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि 2 जून 2026 को पुलिस क्षेत्र में आसूचना संकलन एवं पूर्व निर्धारित सहयोग शिविर में विधि-व्यवस्था संधारण के कार्य में लगी हुई थी। इसी दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ब्रह्मकुंबा गांव स्थित एक किराना दुकान में अवैध रूप से गांजा रखकर उसकी बिक्री की जा रही है। सूचना में यह भी बताया गया कि उक्त दुकान पर असामाजिक तत्वों का लगातार आना-जाना लगा रहता है और यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आरोपी मादक पदार्थ को कहीं और छिपा सकता है।
सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पहले उसका सत्यापन किया और सन्हा दर्ज कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा। इसके बाद एसडीपीओ के निर्देश पर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम में पुलिस अवर निरीक्षक अमरनाथ राय सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।
छापेमारी दल ने ब्रह्मकुंबा पहुंचकर आरोपी के घर और दुकान की घेराबंदी कर दी। पुलिस ने नियमानुसार तलाशी की प्रक्रिया अपनाते हुए आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा-50 के तहत नोटिस दिया। व्यक्तिगत तलाशी के दौरान आरोपी के पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई, लेकिन जब किराना दुकान की तलाशी ली गई तो वहां से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ।
पुलिस के अनुसार दुकान के रैक पर रखे दो प्लास्टिक डिब्बों से 1.550 किलोग्राम गांजा मिला। वहीं दुकान में रखे अन्य प्लास्टिक पैकेटों की तलाशी लेने पर 3.250 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इस प्रकार कुल 4.800 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। इसके साथ ही गांजा की तौल और बिक्री में प्रयुक्त लोहे का तराजू तथा विभिन्न वजन के बाट भी जब्त किए गए।
पुलिस ने पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई और बरामद सामग्री को विधिवत सीलबंद किया। इसके बाद आरोपी भोलाई मंडल को गिरफ्तार कर पलासी थाना लाया गया। उसके विरुद्ध नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बिहार में मादक पदार्थों का क्रय-विक्रय, भंडारण और परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि मादक पदार्थों से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समाज को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जा सके।






















