नजरिया न्यूज (रूबी विनीत), अररिया।
न्यायमंडल अररिया के सीजेएम अमरेन्द्र प्रसाद की अदालत ने 06 वर्ष पुराने गाली गलौज कर मारपीट करने सहित जख्मी करने का मामला प्रमाणित होने पर 01 आरोपी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है. सजा के अलावा आरोपी को 05 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 01 माह का सजा भुगतना होगा .
जबकि अन्य 09 लोगों को डॉट फटकार लगा कर छोड़ा गया.
सजा पाने वाला जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के बलुआ गांव का रहने वाला मो जैक है. जबकि डॉट फटकार कर छोड़े जाने वालों में मीर मतीन, मीर गुलज़ार, मीर जफर, मीर दानिश, मीर सफर, बीबी मोहरमी, बीबी हुस्न आरा, बीबी बेचनी व बीबी परवीन है.
सभी लोग एक ही गांव बलुआ के रहने वाले हैं.
आरोपियों को यह सजा जीआर मुकदमा संख्या 297/2020 है.
सरकार की ओर से जिला अभियोजन पदाधिकारी अमिताभ सिद्धार्थ अमिताभ ने बताया कि घटना 07 अगस्त 2020 को समय 08 बजे सुबह की है.
ग्राम बलुआ में सूचक मीर मोहम्मद व अन्य लोगों के साथ गांव के ही सभी आरोपी एकमत होकर गाली गलौज व मारपीट कर जख्मी कर दिया था.
बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो ग़ालिब हुसैन ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई थी.



















