नजरिया न्यूज़ (रूबी विनीत), अररिया।
न्यायमंडल अररिया के एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट 02 के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने 198 बोतल कफ सिरफ़ बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के ग्राम टेकनी वार्ड 01 के रहने वाले 36 वर्षीय मो अजमल पिता मो इस्माइल को 07 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.
आरोपी को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 06 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है.
इस संबंध में उत्पाद न्यायालय 02 में प्रतिनियुक्त सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल 659/2021 में दिया गया है.
बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर महलगांव थाना में प्रतिनियुक्त चौकीदार संख्या 31 ललित कुमार महलदार ने 25 जुलाई 2021 की शाम साढ़े 06 बजे के करीब महलगांव थाना क्षेत्र के रामपुर चौक वार्ड 13 में एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर आते देखा.
शक के आधार पर चालाक को मोटरसाइकिल रोकने को कहा गया.
मोटरसाइकिल रुकने पर जांच प्रक्रिया में मोटरसाइकिल की सीट पर बंधा एक थैला को खोला गया तो उसमें से 100 एमएल का 198 बोतल कोडिंयुक्त कफ सिरफ़ बरामद हुआ.
महलगांव थाना में प्रतिनियुक्त चौकीदार संख्या 31 ललित कुमार महलदार के लिखित बयान पर आरोपी मो अजमल के विरुद्ध जोकीहाट (महलगांव) थाना में थाना कांड संख्या 361/ 2021 दर्ज करवाया गया.
केस आईओ ने त्वरित कार्रवाई कर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था.



















