– संरचना कोचिंग के संचालक को सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 90 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है
– एडीजे 06 सह पॉक्सो जज अजय कुमार ने सुनाई सजा
नजरिया न्यूज (रूबी विनीत), अररिया।
न्यायमंडल अररिया के एडीजे 06 सह पॉक्सो जज अजय कुमार की अदालत द्वारा ढाई वर्ष पुराने कोचिंग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला प्रमाणित होने पर जिले के बौसी थाना क्षेत्र के मझुआ पूरब वार्ड 04 के रहनेवाले 30 वर्षीय अमित कुमार अमन पिता राज किशोर ऋषिदेव को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है।
आरोपी संरचना कोचिंग के संचालक को कारावास की सजा के अलावा विभिन्न धाराओं में 90 हजार रुपया जुर्माना लगाया गया है।
वही, विक्टिम कंपनसेशन फंड के तहत पीड़िता छात्रा को 05 लाख रुपया देने का भी आदेश जारी किया गया है।
विक्टिम कंपनसेशन फंड के तहत 05 लाख रुपया में से 02 लाख रुपया तुरंत ही पीड़िता को देने का आदेश जारी किया गया है व शेष बचा 03 लाख रुपया पीड़िता व पीड़िता के पिता के नाम से किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्सिंग डिपॉजिट करना है। जो पीड़िता के बालिग होने पर पीड़िता को दिया जाएगा।
यह सजा स्पेशल पॉक्सो 07/2024 में दिया गया है।
जानकारी देते हुए पॉक्सो कोर्ट में प्रतिनियुक्त पोक्सो अधिनियम के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव ने बताया कि 15 वर्षीय छात्रा 07 जुलाई 2023 को हर रोज की तरह सुबह करीब 09 बजे पढ़ने के लिए तत्कालीन वार्ड सदस्य सह संरचना कोचिंग के संचालक अमित कुमार के पास मझुआ पूरब वार्ड 04 गई थी।
इसके उपरांत कोचिंग संचालक ने छात्रा को आधार कार्ड सुधार करवाने के नाम पर रानीगंज ले गया।
वहां बहुत घुमाने के बाद रानीगंज थाना के सामने वाली गली में 02-03 मकान के बाद वाले मकान में ले गया और पानी पीने के लिए दिया. पानी पीने के बाद छात्रा बेहोश हो गई।
पोक्सो अधिनियम के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव ने बताया कि पीड़िता के बयान में स्पष्ट रूप में बताया गया कि संरचना कोचिंग के संचालक ने पानी में बेहोशी की दवा मिला दिया था। जिसके पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई और संचालक ने 15 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।
संरचना कोचिंग के संचालक के विरुद्ध दुष्कर्म करने के मामले में महिला थाना में कांड संख्या 28/2023 दर्ज किया गया था।
बचाव पक्ष से अधिवक्ता अजीत राय व विवेकानंद राम ने समय समय पर अपना पक्ष रखा था।



















