आरोप पत्र स्तर पर पर 19 मामलों में 32 पीड़ितों या आश्रितों के बीच बीस लाख पचास हजार रुपये मुआवजा राशि किया जाएगा भुगतान
वीरेंद्र चौहान नजरिया न्यूज ब्यूरो किशनगंज, 16दिसंबर 2025।
16 दिसंबर 2025 को अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन किशनगंज की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989, नियम-19 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कत्ता एवं अनुश्रवण समिति की चतुर्थ त्रैमासिक बैठक हुई।
विगत बैठक से अबतक प्राथमिकी स्तर पर कुल 17 मामलों में कुल 32 पीड़ितों या आश्रितों के बीच 24 लाख 92 हजार तीन सौ रुपये एवं आरोप पत्र स्तर पर में कुल 19 मामलों में कुल-32 पीड़ितों या आश्रितों के बीच 20 लाख 50 हजार रूपये मुआवजा राशि के भुगतान का अनुमोदन प्रदान किया गया।

भारतीय संविधान:* सरकारी खजाने से लगभग 45 लाख रुपये मुआवजा प्रदान करने का किशनगंज जिले में किया गया अनुमोदन
वीरेंद्र चौहान नजरिया न्यूज ब्यूरो 16दिसंबर 2025।
साथ ही मैनुअल स्कैवेंजर रोजगार निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम-2013 के तहत गठित जिला स्तरीय सत्तर्कता एवं अनुश्रवण समिति की चतुर्थ त्रैमासिक बैठक भी हुई।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज, विशेष लोक अभियोजक, किशनगंज, थाना प्रभारी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन्द्रदेव पासवान, सदस्य, सूरज कुमार, सदस्य एवं अन्य पदाधिकारी/सदस्यगण मौजूद थे।























