नजरिया न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट, अररिया।
बेल टुट्टी मामले में कांग्रेसी नेता शकील अहमद खान को जमानत दी गई है.
यह जमानत आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में न्यायमंडल अररिया के फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट शादाब समर गौस ने जीआर मुकदमा संख्या 622/2009 में दिया हैं.
जुडिशियल मजिस्ट्रेट शादाब समर गौस ने कांग्रेसी नेता शकील अहमद खान की जमानत स्वीकृत करते हुए उन्हें निर्देशित किया हैं कि अगली तीन तिथियों तक संदेह न्यायालय में उपस्थित होकर उचित पैरवी करें .अन्यथा आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जमानत बंध पत्र खंडित कर दिया जाएगा.
इस संबंध में कोर्ट के एपीओ अनुभव त्यागी ने बतलाया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में कांग्रेस के वरीय नेता शकील अहमद खान व अन्य 300 से 350 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी अररिया ने अररिया थाना कांड संख्या 141/2009 दिनांक 07 अप्रैल 2009 को दर्ज कराया गया था.![]()
इस मामले में कांग्रेस के वरीय नेता शकील अहमद खान के विरुद्ध केस आईओ ने चार्जशीट दाखिल किया था.
चार्जशीट दाखिल होने के बाद न्यायालय के न्यायाधीश ने कांग्रेस के वरीय नेता शकील अहमद खान के विरुद्ध 06 नवम्बर 2009 को संज्ञान लेते हुए न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस भिजवाया.
कांग्रेस के वरीय नेता शकील अहमद खान के अधिवक्ता ने 06 अगस्त 2011 को पुलिस पेपर रिसीव किया था.
जिसके बाद कांग्रेस के वरीय नेता शकील अहमद खान न्यायालय में उपस्थित होकर सारांश के बिंदु पर अपने आप को निर्दोष बताया व ट्रायल की मांग की थी.
साक्ष्य के बिंदु पर दिनांक 17 फरवरी 2025 को लंबित चल रहे मामले में पुकार पर कांग्रेस के वरीय नेता शकील अहमद खान अनुपस्थित पाए गए. जिस कारण कांग्रेस के वरीय नेता शकील अहमद खान का जमानत बंध पत्र खंडित कर दिया गया था.






















