नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे-04) रवि कुमार की अदालत ने 50 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत हथेवा गांव का रहनेवाला 31 वर्षीय सुजीत कुमार पिता सहदेव बैठा को 12 वर्ष का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गईं है.
आरोपी युवक को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया है.
वही, जुर्माना की राशि जमा नही होने पर आरोपी गांजा तस्कर को 02 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है.
सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि यह सजा एनडीपीएस स्पेशल 49/2023 मे सुनाया गया है.
बताया गया कि घटना 12 अप्रैल 2023 को दिन के 03 बजकर 05 मिनट की है.
बताया गया कि 56वी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बथनाहा के एच समवाय कुशमाहा रंजीत कुमार नायक को जानकारी मिली कि जोगबनी के धारी टोला मौजा कुशमाहा वार्ड संख्या- 03 स्थित सिंधिया नदी के पास कुछ तस्कर लोगो तस्करी के ख्याल से आ रहे हैं.
गुप्त सूचना के आधार पर 56वी वाहिनी रंजीत कुमार नायक सदल बल के साथ पहुँचे तो देखा कि आरोपी अपने अन्य एक अज्ञात व्यक्ति के साथ सिर पर बोरी लेकर नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा है.
दोनो आरोपियों को रुकने के लिए कहा गया, जिसपर दोनो भागने का प्रयास करने लगे.
एसएसबी बलो के द्वारा घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया. पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम सुजीत कुमार बताया.
पकड़ाये व्यक्ति के पास से वे भागे हुए व्यक्ति से प्राप्त दोनो बोरियों की तलाशी ली गई.
तलाशी के क्रम में दोनो बोरियों से 50 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया.
जब्त गांजा का विधिवत जप्ती सूची बनाई गई आरोपी सुजीत कुमार की गिरफ्तारी सुनिश्चित किया गया.
56वी वाहिनी रंजीत कुमार नायक ने आरोपी व अन्य अज्ञात के खिलाफ जोगबनी थाना में गांजा तस्करी करने को लेकर जोगबनी थाना कांड संख्या 95/2023 दिनांक 12 अप्रैल 2023 को किया. जहां आरोपी को 13 अप्रैल 2023 से न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल अभिरक्षा में भेजा गया.
इधर, केस आइओ ने त्वरित कार्यवाही करते हुए कोर्ट में 30 जून 2023 को आरोप पत्र समर्पित किया. आरोप पत्र पर सीजेएम सुनवाई करते हुए 13 जुलाई 2024 को आरोपी के विरूद्ध संज्ञान लिये. इसके बाद कोर्ट में 04 अक्टूबर 2023 को आरोप गठन (चार्जफ्रेम) किया गया। चार्जफ्रेम के बिंदु पर आरोपी ने अपने आप को निर्दोष बताया।
दिनांक 18 अक्टूबर 2023 से सेशन कोर्ट में अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ किया गया. जहाँ सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायलय के न्यायधीश रवि कुमार ने आरोपी तस्कर सुजीत कुमार को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाया.
सज़ा के विन्दू पर वचाव पक्ष के अधिवक्ता अजित कुमार राय ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायधीश रवि कुमार ने आरोपी युवक की सज़ा मुकर्रर की.



















