– आरोपी को 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत)।
न्यायमण्डल अररिया के एक्सक्लुसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के बोरिया गांव स्थित वार्ड- 12 के रहनेवाले मो मोहसिन का पुत्र मो खुर्शीद को 06 वर्ष की सज़ा सुनाई है.
वही, आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माने की राशि जमा नही करने पर 06 माह का साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी.
सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सह मद्य निषेध के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक शिव नंदन रजक ने बताया कि यह सजा उत्पाद स्पेशल 671/2021 अररिया एक्साईज थाना कांड संख्या 27/2021 दिनांक 08-08-2021 दर्ज किया गया.
घटना 08 अगस्त 2021 के करीब साढ़े 04 बजे संध्या की है.
गुप्त सूचना के आधार पर अररिया एक्साईज थाना के इंस्पेक्टर मो सिराज अहमद सदल बल के साथ आरोपी के घर पर सधन छापेमारी की. जहां आरोपी के घर से 500 मिलीलीटर का 06 पीस बियर यानी 03 लीटर बियर तथा 100 मिलीलीटर का 50 बोतल कोडिंयुक्त प्रतिबंधित कफ सिरप 50 बोतल यानी 05 लीटर कफ सिरप बरामद हुआ था.
वचाव पक्ष से अधिवक्ता मनीसुर रहमान ने कम से सजा देने की गुहार लगाये थे.



















