नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म का असफल प्रयास करने के मामले में युवक को 03 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।
सज़ा पानेवाला जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के बौचा भाग गांव निवासी मुकेश कुमार दास पिता जीरानंद दास है।
न्यायधीश श्री कुमार ने आरोपी मुकेश दास को विभिन्न धाराओं में 2500 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी डॉ श्यामलाल यादव ने बतलाया कि स्पेशल पॉक्सो 40/2019 मे यह सजा सुनाया गया है।
घटना 30 जुलाई 2019 की रात्रि की है। सुचिका सह पीड़िता बच्ची के साथ मुकेश कुमार दास दुष्कर्म का प्रयास किया था।
मामले में अररिया थाना कांड संख्या 84/2019 दर्ज किया गया था। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता बरुण कुमार सिन्हा थे।





















