- 50 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया
- जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार ने सुनाई सज़ा
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
व्यवहार न्यायालय अररिया के जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने 10 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के जोखरण गांव का रहनेवाला 30 वर्षीय मुकेश मंडल को एनडीपीएस की धारा में 07 वर्षों का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है.
वही, जुर्माना के रूप में 50 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है. सरकार की ओर से एनडीपीएस के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि घटना 08 जनवरी 2024 की है. गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी 56 वी बटालियन के अधिकारी अशोक कुमार सदल बल के साथ बैद्यनाथ पुर बीपी 177/04 के पास खड़े थे. तभी एक टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल आया.
मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल से 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया.
गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश रवि कुमार ने आरोपी को दोषी पाया.
सज़ा के बिंदु पर वचाव पक्ष के अधिवक्ता रविन्द्र विश्वास ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाये.





















