- अररिया नदी किनारे पासी खाना के पास की घटना है
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने तेज धारदार हथियार से समूचे जिस्म को गोद गोद कर जघन्य हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के ककोरबा बस्ती का रहनेवाला 21 वर्षीय सोनू उर्फ मीर मोसाबीर पिता मो वसीम व 28 वर्षीय जनिरा उर्फ जहाँआरा पति मो पप्पू को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है.
दोनों आरोपितों को कारावास की सज़ा के अलावा विभिन्न धाराओं में 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माने की राशि अदा नही करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है.
जानकारी देते हुए एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि यह सजा एसटी 447/2023 अररिया थाना कांड संख्या 193/2023 दिनांक 28 फरबरी 2023 मे सुनाया गया है.
आगे बताया गया कि 28 फरबरी 2023 की रात्रि आठ बजे के करीब अररिया नदी किनारे के पास पासी खाना बच्चा पार नदी के उत्तर साइड तरफ सोहेल को बहला फुसलाकर तारी पिलाने ले गया था. जहां उसका मर्डर कर दिया गया.
आसामी सोनू के बताये जगह पर सोहेल का मृत शरीर पाया गया.
सोहेल के शरीर के कई हिस्से कटे हुए मिले थे. ऐसा लग रहा था कि तेज़ धारदार हथियार से शरीर को काट कर जख्मी किया गया था. अत्यधिक खून बहने से सोहेल की मौत हो गया था.
आसामी सोनू ने लाश को नदी किनारे फेक दिया था. इस मामले में सोहेल के परिजन मो तौहीद ने आरोपियों के विरुद्ध अररिया थाना में केस दर्ज करवाया था.
वचाव पक्ष से अधिवक्ता चंद्रानंद चौधरी व अधिवक्ता चंद्रकांत मिश्रा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाये थे.





















