- दोनो आरोपितों को विभिन्न धाराओं में 04-04 लाख जुर्माना भी लगाया गया
- जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार ने सुनाई सज़ा
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
व्यवहार न्यायलय अररिया के जिला व चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने 60 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर नेपाल के 01 व भारत के 01 गांजा तस्करों को एनडीपीएस की 02 विभिन्न धाराओं में 14-14 वर्षों का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है.
पहला आरोपी पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के विराटनगर थाना क्षेत्र के रंगेली पोस्ट अंतर्गत बैरी बाथन गांव का रहनेवाला 23 वर्षीय दीपक उरांव पिता मंगल उरांव है.
जबकि सज़ा पाने वाला दूसरा आरोपी भारत-नेपाल सीमा अंतर्गत अररिया जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के तीरा गांव का रहनेवाला 25 वर्षीय सुमन कुमार पासवान पिता वीरेंद्र पासवान है.
सरकार की ओर से एनडीपीएस के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि दोनो ही आरोपियों को जुर्माना के रूप में एनडीपीएस की दो अलग-अलग धाराओ मे कुल 04-04 लाख जुर्माना लगाया गया है.
वही, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपितों को 02-02 वर्षों का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है.
सरकार की ओर से एनडीपीएस के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि यह सज़ा एनडीपीएस 32/2023 कुर्साकांटा (कुआरी) थाना कांड संख्या 46/2023 दिनांक 13 मार्च 2023 मे सुनाया गया है.
बताया जाता है कि घटना 13 मार्च 2023 को 01 बजे की है.
गुप्त सूचना के आधार पर अररिया सीमा सुरक्षा बल 52बी वाहिनी के विजय कुमार सदल बल के साथ कुआरी थाना क्षेत्र के खुटहरा गांव के पास खड़े थे.
तभी आरोपियों को नेपाल से भारत आते हुए शक के आधार पर पूछताछ किया गया था.
जहाँ तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 60 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था.
कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना कस पूर्ण समर्थन किया.
गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश रवि कुमार ने आरोपियों को दोषी पाया.
सज़ा के बिंदु पर वचाव पक्ष के अधिवक्ता अजित कुमार रॉय व अधिवक्ता आभाष कुमार ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाये है.






















