- दहेज उत्पीड़न को लेकर की गई थी मारपीट
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
12 वर्ष पुराने मामले में न्यायमण्डल अररिया के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट संतोष कुमार की अदालत ने दहेज उत्पीड़न का मामला प्रमाणित होने पर जिले के पलासी थाना क्षेत्र के कुम्हारिया गाँव का रहनेवाला मोख्तार पिता फूल मोहम्मद को भादवि की धारा 498ए के तहत दोषी करार देते हुए 02 वर्ष का साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है.
आरोपी पति को कारावास की सज़ा के अलावा 05 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया गया है.
जुर्माने की राशि जमा नही करने पर आरोपी को 01 माह का साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी. यह सज़ा जीआर 2075/2013 मे सुनाया है.
सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (एसडीपीओ) सुनील कुमार ने बताया कि 11 जुलाई 2013 को जिले के पलासी थाना क्षेत्र के कुम्हारिया गांव के रहनेवाले मो मुख्तार ने अपनई पत्नी रायना परवीन के साथ दहेज की मांग पूरी नही होने पर बुरी तरह मारपीट की घटना को अंजाम दिया था.
जबकि मारपीट के समय रायना परवीन गर्भवती थी.
पूर्णिया मे ऑपरेशन के बाद रायना परवीन ने बेटे को जन्म दिया तथा मारपीट के कारण रायना परवीन बच्चे को जन्म देने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो दी थी.
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी (एसडीपीओ) सुनील कुमार ने बताया कि घटना को लेकर पीड़िता रायना परवीन की माँ बीबी फातमा पति मोजीबुर रहमान ग्राम भेलागंज थाना जोकीहाट जिला अररिया ने पलासी थाना मे कांड संख्या 130/2013 दर्ज करवाया था.
कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया.
गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश संतोष कुमार ने आरोपी को दोषी पाया.
सज़ा के बिंदु पर वचाव पक्ष के अधिवक्ता मो मोजाहिद आलम ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई.





















