नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार की अदालत ने चेक डीजोनर का मामला प्रमाणित होने पर जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र के चैनपुर निवासी 25 वर्षीय मुन्ना कुमार साह पिता विष्णुदेव साह को 01 वर्ष की सज़ा सुनाई है. इसके अलावा मुआवजा राशि के रूप में 02 लाख 16 हज़ार 811 रुपये जमा करने का आदेश जारी किया गया है. समय सीमा 03 माह के अंदर राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है.
आरोपी को आदेशित किया गया है कि कारावास की सज़ा भुगताने के बाद भी मुआवजा की राशि चुकानी होगी
यह आदेश परिवाद पत्र संख्या 1171 सी/ 2021मे दिया गया है.
बताया जाता है कि आरोपी मुन्ना साह ने दो चेक क्रमशः 01 लाख 53 हज़ार 900 रुपये व 44 हज़ार 549 रुपये का फारबिसगंज हॉस्पिटल रोड निवासी मेसर्स ऑटो ट्रेडर्स के नाम से प्रोपराइटर संजय कुमार अग्रवाल पिता स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद अग्रवाल को दिया था. जो बाउंस हो गया था.
इस मामले में मेसर्स ऑटो ट्रेडर्स के नाम से प्रोपराइटर संजय कुमार अग्रवाल ने आरोपी मुन्ना कुमार साह के विरुद्ध सीजेएम न्यायलय मे 11 अगस्त 2021 को परिवाद दायर किया था. जबकि चार्जफ्रेम 12 दिसंबर 2022 को किया गया था.
परिवादी संजय कुमार अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सेन गुप्ता थे.




















