नज़रिया न्यूज (रूबी बिनीत), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के उत्पाद न्यायधीश-02 संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने जोकीहाट थानाध्यक्ष को 08 मई 2025 से लेकर शो-कॉज दाखिल करने तक प्रतिदिन वेतन से 500 रुपए काटने का आदेश जारी किया है.
इस माने का नोटिस एसपी के माध्यम से भेजी गई है.
बताया जाता है कि जोकीहाट थानाध्यक्ष के द्वारा समय सीमा के अंदर शो-कोज नोटिस का जबाब नही दिया गया था।
समय-सीमा के अंदर -कोज नोटिस का जबाब नही देने पर न्यायालय ने इसे न्यायिक आदेश की अवहेलना, कर्तव्यहीनता व लापरवाही का दोषी मानते हुए जोकीहाट थानाध्यक्ष राजीव कुमार झा के विरुद्ध आदेशित किया है कि वे 08 मई 2025 से लेकर जबतक शो-कॉज दाखिल नही करते है, तबतक जोकीहाट थानाध्यक्ष के वेतन से प्रतिदिन 500/- रुपया की कटौती की जायेगी. यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अररिया के खाते में जमा कराई जाएगी.
साथ ही सेवा पुस्तिका मे वेतन कटौती की प्रविष्टि करने व उनके खिलाफ विधि सम्मत करवाई करने का भी निर्देश दिया है.
बताया जाता है कि जोकीहाट थाना कांड संख्या 118/2025 के अभियुक्त राकेश कुमार से थानाध्यक्ष मोबाइल, 3600 रुपये नगद, चांदी का ब्रेसलेट व सोने का बजरंगबली लॉकेट जब्त किया था. जिसका जिक्र प्रार्थमिकी मे नही किया और न जब्ती सूची बनाया.




















