नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के उत्पाद न्यायधीश-02 संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने स्पीडी ट्रायल कर तहत 3555 लीटर शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर मुजफ्फरपुर जिले के 02 आरोपियों को सज़ा सुनाई है.
जानकारी देते हुए उत्पाद न्यायालय के स्पेशल पीपी रामा नंद मंडल ने बताया राजु कुमार पिता हरीहर पासवान, सा०-बैजपुर वार्ड न0-06 थाना-परू है तथा दूसरा सोनु कुमार पिता महेन्द्र पासवान साकिन- दारापट्टी वार्ड न०-08, याना-कर्जा जिला मुजफ्फरपुर है। इन दोनों को 06-06 वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सहित 02-02 लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया है. वही, जुर्माने राशि जमा नहीं करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया गया है. बताया गया कि आरोपियों के विरूद्ध इस मामले में अररिया थाना कांड संख्या-388/24 दिनांक 18 दिसंबर 2024 दर्ज किया है.
जबकि यह सजा उत्पाद स्पेशल 428/25 मे दिया गया है.




















