नज़रिया न्यूज, अररिया।
मई माह के द्वितीय शनिवार, दिनांक 10 मई 2025 को अररिया जिला व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के सुलहनीय वादों का निष्पादन आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा।
इस संबंध में अवर न्यायाधीश सह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी, अररिया द्वारा पहले ही सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इनमें अपर समाहर्त्ता, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी (अररिया एवं फारबिसगंज), भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, कार्यपालक अभियंता (लोक स्वास्थ्य व विद्युत प्रमंडल), प्रभारी पदाधिकारी (जिला नीलाम पत्र शाखा), श्रम अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, अग्रणी बैंक प्रबंधक (भारतीय स्टेट बैंक) एवं सभी अंचल अधिकारी शामिल हैं।
निर्देशानुसार, संबंधित विभागों को सुलहनीय वादों को चिह्नित कर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी करने और सभी आवश्यक अभिलेखों सहित लोक अदालत में उपस्थित होने को कहा गया है, ताकि विवादों का शीघ्र व सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सके।




















