– एडीजे सह एक्साइज-02 कोर्ट के स्पेशल जज संतोष कुमार गुप्ता ने सुनाई सज़ा
– 01 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया
– जुर्माना की राशि नही देने पर आरोपी को 06 माह का साधरण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
बिहार प्रदेश में पहली बार महिला आरोपी को अवैध शराब बरामदगी मामले में सज़ा सुनाई गई है।
यह महिला आरोपी जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के बारूदह गांव के रहनेवाले फुलेश्वर सरदार की 47 वर्षीय चांदनी देवी है।
इस महिला को न्यायमण्डल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-02 कोर्ट के स्पेशल जज संतोष कुमार गुप्ता ने भरी अदालत में 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया गया है।
महिला आरोपी चाँदनी देवी के विरुद्ध 08 माह पूर्व 213.600 लीटर अवैध शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित हुआ है।
सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी रामा नंद मंडल व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि आरोपी महिला चाँदनी देवी को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
वही, जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगताने का आदेश जारी किया गया है। सजा उत्पाद 3077/2024 सिकटी थाना कांड संख्या 146/2024 मे सुनाया गया है।
घटना 22 सितंबर 2024 को समय करीब 21:45 बजे की है।
गुप्त सूचना के आधार पर सिकटी थाना में पदस्थापित पीटीसी बाबू लाल सिंह सदल बल के साथ जिले के सिकटी थाना क्षेत्र के बारूदह बॉर्डर के समीप आरोपी महिला चांदनी देवी के घर पहुच कर उसके दरवाजे पर लगे मोटरसाइकिल पंजीयन संख्या बीआर 38 एम 0699 की जांच किये थे। जहाँ जंचक्रम मे मोटरसाइकिल पर लदे बोरियों के अंदर से 05 कार्टून मे कुल 150 बोतल बरामद किया गया व चांदनी देवी के निशानदेही पर धान लगा खेत से कुल 12 कार्टून व बोरियों से कुल 502 बोतल व चांदनी देवी के पास से 02 कार्टून मे 60 बोतल कुल 712 बोतल प्रति बोतल 300 एमएल कुल 213.600 लीटर अवैध नेपाली शराब बरामद किया गया।
इस मामले में महिला आरोपी के विरुद्ध सिकटी थाना कांड संख्या 146/2024 दिनांक 23 सितंबर 2024 दर्ज किया गया।
इस मामले में केस आइओ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया गया। चार्जशीट उपरांत संज्ञान लिया गया व आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के बिन्दु पर महिला आरोपी से पूछे जाने पर उसने अपने आप को निर्दोष बताया।
आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के पश्चात कोर्ट मे अभियोजन पक्ष की गवाही प्रारंभ किया गया। जहाँ सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था।
अभियोजन गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री गुप्ता ने महिला आरोपी को दोषी पाया।
सज़ा के बिन्दु पर सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी रामानन्द मंडल ने कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की।
जबकि वचाब पक्ष के अधिवक्ता काजल कुमारी ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई. दोनो पक्षो की दलीलें सुनने के बाद महिला की सज़ा मुकर्रर की गई।




















