नज़रिया न्यूज़ (रूबी विनीत), अररिया।
शराब पीने के मामले में एक आरोपी को उत्पाद न्यायालय प्रथम के न्यायधीश राजीव रंजन सिंह ने 01 वर्ष की सज़ा सुनाई है।
यह जानकारी उत्पाद के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार ने संयुक्त रूप से दी है।
इन्होंने बताया कि आरोपी सुबोध कुमार सिंह पिता स्व नगीना प्रसाद जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के परसाहाट वार्ड 09 के विरुद्ध शराब पीने को लेकर रानीगंज थाना कांड संख्या 371/22 दिनांक 30-10-22 को दर्ज किया गया था।
आरोपी पर पहले भी शराब पीने का मामला दर्ज है।






















