नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
शव ए बारात की छुट्टी को लेकर जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के द्वारा समर्पित अनुरोध पत्रों पर विचार करते हुए जिला जज गुंजन पांडेय ने 14 फरबरी को न्यायमण्डल मे छुट्टी घोषित कर दिये हैं। इससे मुस्लिम अधिवक्ताओ मे खुशी की लहर है।
न्यायमण्डल अररिया के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पाण्डेय के विविध आदेश संख्या 16/2025 दिनांक 13 फरवरी के आलोक में शब-ए-बारात का अवकाश 15 फरबरी के स्थान पर अब, 14 फरबरी को घोषित किया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला जज के एडमिशट्रेशन इंचार्ज अजय कुमार ने बताया कि 13 फरबरी को जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष व जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के पत्रों के द्वारा जिला जज अररिया से निवेदन किया गया था कि माननीय न्यायालय के कैलेंडर के अनुसार शब-ए-बारात की छुट्टी 15 फरबरी को है, लेकिन चंद्रमा के दिखाई देने के कारण यह त्योहार 14 फरबरी को पड़ता है व शब-ए-बारात की छुट्टी में परिवर्तन करने व चंद्रमा के दृश्यता के अनुसार 15 फरबरी के बजाय 14 फरबरी को शब-ए-बारात की छुट्टी घोषित करने की प्रार्थना की गई थी।
उपरोक्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा प्रकाशित कैलेंडर के अनुसार प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडेय प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अररिया न्यायपीठ में शब-ए-बारात का अवकाश 15 फरबरी के स्थान पर 14 फरबरी को घोषित किया गया है.
बताया गया कि तदनुसार 15 फरबरी कार्य दिवस होगा।
14 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों की सुनवाई 15 फरबरी को की जाएगी।
यानी 15 फरबरी को न्यायमण्डल खुला रहेगा।





















