- न्यायमण्डल के जिला एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रबी कुमार ने तीन आरोपितों को सज़ा सुनाई
- सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने अधिकाधिक सज़ा देने की अपील की थी
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
नशीली दवाओं की तस्करी करने का मामले मे व्यवहार न्यायालय अररिया के जिला एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रबी कुमार की अदालत ने तीन आरोपितों को 14-14 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।
तीनो आरोपियों को विभिन्न धाराओं में 02-02 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
वही, जुर्माने की राशि जमा नही करने पर आरोपियों को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सज़ा भुगतनी होगी।
यह सजा एनडीपीएस 07/2024 मे दिया गया है।
सज़ा पानेवाला 31 वर्षीय अभिनव कुमार पिता अरुण कुमार मंडल जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के सिमरबनी गांव का रहनेवाला है।
वही, आरोपी अभिनव कुमार का एक सहयोगी 47 वर्षीय आरोपी मो मोइम पिता मो मसलेउद्दीन जिले के सिमराहा थाना क्षेत्र के फुलबाड़ी झिरूवा का रहनेवाला है।
जबकि आरोपी अभिनव कुमार का दूसरा सहयोगी 21 वर्षीय आरोपी बादल कुमार पिता विष्णु हज़ाम झारखंड राज्य गिरिडीह जिला के तुर्कडीहा वार्ड 04 के रहनेवाले है।
सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा व एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि घटना 22 सितंबर 2023 को पौने 04 बजे की है।
तीनो आरोपी नरपतगंज बस स्टैंड मे बस संख्या बीआर 01 बी के 7398 पर सवार थे।
गुप्त सूचना के आधार पर नरपतगंज थाना में पदस्थापित तत्कालीन परि0 पुअनि कंचन कुमार पुलिस बल के साथ पहुँच कर बस में बैठे यात्रियों से पूछताछ व उनके समानों की सघन जांच करने लगे।
जांच के क्रम में बस के सीट नंबर 03 पर बैठे आरोपी अभिनव कुमार के पास काला बैग की तलाशी ली गई।
तलाशी के क्रम में 02 एमएल का 50 पीस इंजेक्शन, 02 एमएल के 500 पीस फ़नारगन इंजेक्शन और 02 एमएल का बिना किसी नाम का 100 पीस इंजेक्शन एवं बुंदरे मारफिन इंजेक्शन का 66 पीस स्टीकर बरामद हुआ।
वही आरोपी अभिनय कुमार के सहयोगी जो बस के सीट नंबर 05 पर बैठे आरोपी मोइन व सीट नंबर 08 पर बैठे आरोपी बादल कुमार के निशानदेही पर बस की छत पर रखा 09 बोरा एवं 01 नीला रंग का सूटकेस बरामद हुआ। बोरों से कुल 100 एमएल का 1140 बोतल फेंडीसील कोडिनयुक्त कफ सिरप तथा 04-04 बोरा मे 100 एमएल का 1170 बोतल कोडिनयुक्त कफ सीरप बरामद हुआ। इसके अलावा नीले रंग के सूटकेस से 100 एमएल का 175 बोतल बिसकोडीन कफ सीरप बरामद हुआ।
बरामद इंजेक्शन व कफ सीरप का तीनो अभियुक्त के द्वारा कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नही किया गया।
तीनो अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर जब्त इंजेक्शन व कफ सीरप का जब्तीसूची तैयार करते हुए नरपतगंज थाना कांड संख्या 558/2023 दिनांक 22 सितंबर 2023 को दर्ज किया गया।
इस मामले में केस आइओ द्वारा 12 दिसंबर 2023 को आरोप पत्र समर्पित किया गया।
15 दिसंबर 2023 को आरोपियों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया।
वही, 22 जनवरी 2023 को आरोप गठन (चार्जफ्रेम) किया गया। आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के बिन्दु पर आरोपी अभिनय कुमार एवं अन्य ने अपने आप को निर्दोष बताया व कहा कि उसे गलत फंसाया गया है।
आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के बाद कोर्ट में सरकार की ओर से 19 जून 2024 को साक्ष्य प्रारंभ किया गया। जहाँ सभी साक्षियो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। साक्षियो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश रवि कुमार ने तीनो आरोपियों को दोषी पाया।
सज़ा के बिन्दू पर सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने तीनो आरोपियों को अधिकाधिक सज़ा देने की प्रार्थना की।
जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता अभिनय कुमार व संगीता कुमारी ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी।
दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय के न्यायधीश रबी कुमार ने तीनो आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 (सी) के तहत 14-14 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सहित 01-01 लाख रुपये जुर्माना तथा तीनो आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 (सी) के तहत 14-14 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सहित 01-01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।






















