- एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह ने सुनाई सज़ा
- -01 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया
नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।
बुधवार को व्यवहार न्यायालय अररिया के जिला व अपर सत्र न्यायाधीश सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह की अदालत ने प्रतिबंधित 221.500 लीटर कोडिंयुक्त कफ सिरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर बैरगाछी थाना क्षेत्र के वार्ड 12 के रहनेवाले आमिर आलम उर्फ राजा को 06 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।
सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
वही, जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से 06 माह का सश्रम कारावास की सज़ा भुगतानी होगी।
यह सजा उत्पाद स्पेशल 1957/2022 मे सुनाया गया है
सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि घटना 08 जून 2017 के करीब साढ़े 05 बजे सुबह की है।
गुप्त सूचना के आधार पर बैरगाछी पुलिस थाना के पदाधिकारी अपने बलों के साथ आरोपी के घर पर छापेमारी करने गये।
छापेमारी के क्रम में पुलिस बलों को आरोपी के घर के पक्का मकान के बरामदे में उत्तर तरह कमरा से प्रतिबंधित कोडिंयुक्त कफ सिरप इसकुल नामक कुल 14 कार्टून एवं रेक्सी-सी कुल 2225 बोतल प्रत्येक 05 बोतल प्रति 100 मिलीलीटर कुल 221.500 लीटर मिला।
जप्त कोडिंयुक्त कफ सिरप का जब्तीसूची तैयार कर अररिया (बैरगाछी) थाना कांड संख्या 386/2017 दर्ज किया गया था।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था।
अभियोजन गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री सिंह ने आरोपी को दोषी पाया।






















