- आदेश दिनांक 09.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 12.01.2025 तक प्रभावी रहेगा।
नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अररिया जिला में अधिक ठंड तथा विशेष रूप से सुबह और शाम के समय कम तापमान की स्थिति है, जिसके कारण पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
उपरोक्त परिपेक्ष में श्री अनिल कुमार, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी, अररिया, द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत अररिया जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री स्कूल, ऑगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थान सहित) में वर्ग-08 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 12.01.2025 तक प्रतिबंध लगाया गया है।
वर्ग-08 के ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियों पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 03.30 बजे के बीच संचालित की जा सकती है।
प्री बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित किये जाने वाली विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।
इस अवधि में विद्यालय में शिक्षक उपस्थित रहेंगे। यह आदेश दिनांक 09.01.2025 से लागू होगा एवं दिनांक 12.01.2025 तक प्रभावी रहेगा।