नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के उत्पाद न्यायलय-01 के न्यायधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने देशी कट्टा लेकर शराब के नशे में हो हंगामा करने का मामला प्रमाणित होने पर जिले के रानीगंज प्रखंड कोसकीपुर वार्ड 02 का रहनेवाला 28 वर्षीय बंकर कुमार यादव उर्फ बनके पिता माधो यादव को 01 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है. आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा उत्पाद की धारा 37 (सी) के तहत 05 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
यह आदेश स्पेशल उत्पाद मुकदमा संख्या 793/22 मे सुनाया गया है।
इस संबंध में सरकार की ओर से उत्पाद के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने बताया कि 06 मई 2022 को दोपहर 02 बजे रानीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत परसाहाट वार्ड 05 स्थित शहीद चौक मो इलियास के घर के सामने पक्की सड़क पर अवैध शराब का सेवन कर हो हंगामा कर आने जाने वाले राहगीरों को पिस्तौल या देशी कट्टा से डरा व धमका रहे थे।
पुलिस के आने पर आरोपी की तलाशी ली गई तो नशे की हालत में आरोपी के पास से देशी कट्टा को गवाहो के समक्ष बरामद किया गया था।
इस मामले में रानीगंज मे पदस्थापित तत्कालीन (पुसअनी) जितेन्द्र कुमार के द्वारा आरोपी के विरुद्ध रानीगंज थाना कांड संख्या 152/22 दर्ज किया गया था।
वचाव पक्ष से अधिवक्ता शम्भू शरण चौधरी ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी थी।






















