नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के जिला एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार की अदालत ने गुरुवार को 01 किलो 400 ग्राम गांजा व 33 बोतल कफ सीरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के मटियारी गांव का रहनेवाला 30 वर्षीय सोनू आलम पिता मो शमसुल को विभिन्न धाराओं में 06 वर्ष सश्रम सहित कुल 01 लाख 30 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया है।
जुर्माना की राशि नही देने पर आरोपी को 13 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी।
यह सजा एनडीपीएस मुकदमा संख्या 14/20 मे सुनाया गया है।
इस संबंध में सरकार की ओर से एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जोकीहाट थाना के तत्कालीन प्रा0 पुअनि दीपक कुमार सदल बल के साथ 08 अक्टूबर 2020 को दोपहर 03 बजकर 50 मिनेट आरोपी के घर पहुचकर आरोपी के घर की तलाशी लिये थे।
तलाशी के क्रम में घर के अंदर रखा एक प्लास्टिक के बाल्टी मे एक उजला झोला मे 01 किलो 400 ग्राम गांजा तथा 33 बोतल कोडिंयुक्त कफ सीरप बरामद हुआ।
ये दोनों सामान अवैध रूप से विक्री हेतु रखे हुए थे।
आरोपी के विरुद्ध जोकीहाट थाना कांड संख्या 370/20 दर्ज किया गया।
कोर्ट में सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।
साक्षियो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायलय के न्यायधीश ने आरोपी को दोषी पाया।
सज़ा के बिन्दु पर बचाव पक्ष से मो मोजाहिद इस्लाम ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाये थे।





















