नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश) अररिया।
व्यवहार न्यायालय अररिया के उत्पाद न्यायलय-02 के न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने गुरुवार को 31 लीटर नेपाली उमंगा शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के भाग कोहलिया गांव का रहनेवाला 35 वर्षीय बुलु मंडल पिता महानंद मंडल को 07 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है. आरोपी तस्कर को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना की राशि नही देने पर आरोपी को 06 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है।
यह सजा स्पेशल उत्पाद मुकदमा संख्या 1792/24 मे सुनाया गया है।
सरकार की ओर से उत्पाद एक्ट के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने बताया कि 10 जून 2024 की रात्रि करीब 03 बजकर 20 मिनट पर भारत नेपाल पीलर संख्या 176/1(64) जोगबनी के हटेवा गांव के समीप नेपाल से भारत में अन्य सहयोगियों के सहयोग से अवैध शराब का तस्करी कर रहे थे।
एसएसबी द्वारा घटना स्थल पर ही आरोपी को खदेड़ कर पकड़ा गया।
आरोपी के पास से 31 लीटर नेपाली उमंगा शराब बरामद हुआ था. वचाब पक्ष से एलएडीसी के डिप्युटी चीफ दुखमोचन यादव ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी थी।





















