- वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह और कपिल देव सिंह ने कहा: सड़क आदि के टेंडर में एकल निविदा रहने पर रिटेंडर की नई तिथि घोषित करने का प्रावधान है लेकिन लोकसभा चुनाव में एकल उम्मीदवार रहने पर विजयी घोषित कर देने का नियम है
- मतदान नहीं कराने का नियम है, जिला निर्वाचन अधिकारी सूरत ने इसी कानून के तहत भाजपा के एकल उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया
दुर्केश सिंह, संपादकीय, प्रभारी नजरिया न्यूज, 22अप्रैल।
सड़क आदि का टेंडर एकल होने पर रिटेंडर का प्रावधान है लेकिन लोकसभा इलेक्शन में एकल उम्मीदवार रहने पर मतदान का अधिकार ही बर्खास्त कर देने का प्रावधान है। एकल उम्मीदवार को विजयी घोषित कर देने का प्रावधान है। गुजरात प्रदेश के सूरत लोकसभा सीट पर आज ऐसा हुआ है। सूरत लोकसभा सीट के 15लाख से अधिक मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह और कपिल देव सिंह ने कहा: सड़क आदि के टेंडर में एकल निविदा रहने पर रिटेंडर की नई तिथि घोषित करने का प्रावधान है लेकिन लोकसभा चुनाव में एकल उम्मीदवार रहने पर विजयी घोषित कर देने का नियम है। मतदान नहीं कराने का नियम है। जिला निर्वाचन अधिकारी सूरत ने इसी कानून के तहत भाजपा के एकल उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया है।