नजरिया न्यूज़,
रानीगंज :अररिया। नगर पंचायत रानीगंज ने सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों एवं सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नगर पंचायत प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे की अंतिम समय-सीमा दी है। निर्धारित अवधि के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने पर विशेष अभियान चलाकर नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा।
नगर पंचायत द्वारा जारी सूचना में कहा गया है कि फुटपाथ पर दुकान लगाना, सड़क किनारे ठेला, गुमटी या सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में आर्थिक दंड के साथ-साथ प्राथमिकी दर्ज कर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के कारण शहर में यातायात जाम, सड़क दुर्घटनाओं की आशंका और आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए समय-सीमा समाप्त होने के बाद नगर पंचायत विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएगी। इस दौरान यदि किसी अतिक्रमण को हटाने में सामान का नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अतिक्रमणकर्ता की होगी।
नगर पंचायत ने सभी दुकानदारों एवं अतिक्रमणकारियों से अपील की है कि वे समय रहते स्वयं अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करें, ताकि रानीगंज को स्वच्छ, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके।
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