वीरेंद्र चौहान, नजरिया न्यूज ब्यूरो, किशनगंज।
स्वास्थ्य समीक्षा बैठक के साथ इस्टैब्लिसमेंट (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन) एक्ट के जिला स्तरीय सदस्यो की भी बैठक का आज आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला के निर्देशानुसार सिविल सर्जन डॉ मंजर आलम ने की | बैठक में सिविल सर्जन ने बताया कि ने बताया:
क्लीनिकल इस्टैब्लिसमेंट एक्ट के तहत अवैध रूप से संचालित निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम व निजी अस्पताल तथा पैथोलाजी व डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्रवाई का भी प्रावधान है। इसके लिए जिलाधिकारी के द्वारा अवैध रूप से संचालित जांचघर, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलाजी, लैबोरेट्री, अल्ट्रासाउण्ड, क्लीनिक, नर्सिंग होम के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश के आलोक में जिले के सभी अस्पतालों के उपाधीक्षक व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी का दल बनाकर जांच करवायी जा रही है। उन्होंने बताया कि क्लीनिकल इस्टैब्लिसमेंट (रजिस्ट्रेशन एवं रेगुलेशन) एक्ट 2010 (धारा 11) का पालन जरूरी है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति या संस्थान बगैर रजिस्ट्रेशन कराये किसी भी तरह का क्लीनिक , नर्सिंग होम , पैथोलाजी व डायग्नोस्टिक , अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन नहीं कर सकता। ऐसा किया जाना अवेध है ।
इस एक्ट का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जायेगा । एक्ट की धारा 41(1) के मुताबिक आर्थिक दंड का प्रावधान तय है। इसके मुताबिक पहली बार पकडे जाने पर 50 हजार , दूसरी बार में 02 लाख तक और तीसरी बार पकडे जाने पर 5 लाख तक जुर्माना वसूला जायेगा । इसके अलावा क़ानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।वही गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्धत कराने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2010 में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेग्यूलेशन) एक्ट लागू किया था। सरकार ने केंद्र की ही नियमावली को वर्ष 2013 में अंगीकृत किया था। क्लीनिकल इस्टैब्लिसमेंट एक्ट के अनुसार जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके तहत एक साल का औपबंधिक निबंधन किया जाता है। वहीं विधि मान्य अवधि से एक माह पूर्व पंजीयन के नवीकरण के लिए आवेदन देना पड़ता है। अगर उक्त अवधि में नवीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जाता है तो संस्थान को प्रति माह की दर से जुर्माना भरना पड़ता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए बायो मेडिकल वेस्ट एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा अग्निशमन सुरक्षा प्रमाणपत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज देने पड़ते हैं।























