- सजा के बिंदु पर 5 अगस्त 2025 को होगी सुनवाई
समस्तीपुर/दलसिंहसराय
(राज कुमार सिंह)
सिविल कोर्ट के जिला एंव अपर सत्र न्यायधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने शुक्रवार को केवटा गांव के महेश राय, दिनेश राय, शंकर राय, गोरख राय उर्फ गौतम राय एंव अरबिन्द कुमार राय को धारा-147,447,323,452,380,427 भादवी में दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने कहा की गत वर्ष 2006 के 27 मार्च को जायजपट्टी निवासी झपसी राय ने पुलिस को बयान दिया की सभी अभियुक्तगण मिलकर सूचक के झोपड़ी को तोड़फोड़ कर सूचक एंव इनकी पत्नी, बेटी एंव ग्रामीण भाई के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया और घर में रखा पेटी बक्सा से समान भी ले लिया था। सभी जख्मीयों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल दलसिंहसराय में इलाज कराया था। घटना को लेकर दलसिंहसराय थाना कांड सं 58/2006 दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोषी करार दिया। एपीपी ने बताया की सजा के बिंदु पर आगामी 5 अगस्त 2025 को सुनवाई की जाएगी।




















